देहरादून के कई इलाकों में प्रशासन ने धारा 163 बीएनएसएस की लागू

देहरादून:
उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आज 22 सितंबर को देहरादून में बड़े आंदोलन का ऐलान किया था, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश भर के युवाओं को देहरादून आने की अपील भी की हैं. उत्तराखंड बेरोजगार संघ के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए देहरादून के कई स्थानों पर मजिस्ट्रेट ने धारा 163 बीएनएसएस लागू लगाई. साथ ही बडे़ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है.

पुलिस-प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि देहरादून में धरना-प्रदर्शन के दौरान आमजन को होने वाली समस्याओं, यातायात और वर्तमान में जिले में कई स्थानों पर आई आपदा की स्थिति को देखते हुए शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार को देहरादून के कई स्थानों पर मजिस्ट्रेट ने धारा 163 बीएनएसएस लागू की है. देहरादून शहर में धारा 163 घंटाघर, चकराता रोड, गांधी पार्क, सचिवालय रोड, न्यू कैंट रोड, सहस्त्रधारा रोड, नेशविला रोड, राजपुर रोड, ईसी रोड, सहारनपुर रोड, परेड ग्राउंड, सर्वे चौक और डीएवी कॉलेज रोड पर लागू रहेगी.

जिन स्थानों पर मजिस्ट्रेट ने धारा 163 बीएनएसएस लागू की है, उन जगहों पर और उसके आस पास के लिए 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, प्रदर्शन या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह के रूप में एकत्रित होना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. बिना लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा. किसी भी तरीके के हथियार, लाठी-डंडे, औजार या अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना पूर्णतः वर्जित रहेगी.

-अजय सिंह, एसएसपी, देहरादून-

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