हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल राज्य पथ परिवहन निगम (HRTC) की एक कार को नीलाम करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की अदालत ने यह आदेश गुरचरण सिंह व अन्य बनाम एचआरटीसी व अन्य मामले में पारित किए। अदालत ने कहा कि 5 सितंबर 2025 को वाहन नंबर HP-07B-0222 (इटियॉस) की कुर्की के आदेश के बावजूद अब तक न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं किया गया है।
अदालत ने टिप्पणी की कि आदेश का पालन न होने के कारण अब राशि वसूलने का एकमात्र तरीका वाहन की बिक्री ही बचा है। इस पर अदालत ने निर्देश दिया कि उक्त वाहन की बिक्री 7 नवंबर 2025 को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से की जाएगी।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि नीलामी की उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) एचआरटीसी के शिमला स्थित मुख्यालय, उच्च न्यायालय के नोटिस बोर्ड और उपायुक्त (DC) शिमला के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाए।
इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 नवंबर 2025 तय की गई है। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम.ए. खान व अधिवक्ता अज़मत हयात खान पेश हुए, जबकि एचआरटीसी की ओर से अधिवक्ता दीपक शर्मा ने पैरवी की।
