दवा, रसोई समान से लेकर जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा हुए बेहद सस्ते…
मोदी सरकार का पहला नवरात्रि तोहफा… आम आदमी ने ली राहत की सांस…
News 21express…22 September 2025
देश में पहले नवरात्रि पर रसोई के समान से लेकर दवा सहित जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा कर मुक्त हो गए हैं। अब जीएसटी के केवल दो ही स्लैब रह गए हैं 5% और 18%, जिसके कारण आम आदमी को राहत की सांस नसीब हुई।
देश में जीएसटी की दरें या तो हटा ली गई है या बेहद कम कर दी गई है जिसके कारण आम आदमी जानी 80 करोड़ से अधिक देश के लोगों को राहत की सांस नसीब हुई है। अब जीएसटी के 5 फ़ीसदी और 18 फ़ीसदी के दो ही स्लैब रहेंगे । नई दरें आज से लागू हो जाएगीं। जहां रसोई का सामान सस्ता होगा तो वहीं दूसरी ओर दवाइयां, गाड़ियां, कपड़े मकान खरीदना और बनवाना, बीमा उत्पाद, टीवी जैसे कई सामान भी सस्ते हो गए हैं । इसके अलावा दूध, रोटी, निजी स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा उत्पादों, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजों और खेती सहित जीवन रक्षक दवाएं जीएसटी से मुक्त कर दी गई है या कुछ चीजों पर 18 से घटकर 5 भेजती जीएसटी कर दिया गया है।
बताया जा रहा है कि नई दरों को प्रभावी रूप से धरातल पर उतरने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है । रोजमर्रा के उपयोग वाली वस्तुओं समेत 99 फीसदी सामान अब 5 फ़ीसदी के स्लैब में आ गया है पहले इन पर 12 और 18 फ़ीसदी तक टैक्स लगाया गया था।
बता दे के बिस्किट आइसक्रीम साबुन टूथपेस्ट जैसे कईं का उत्पादों पर 18% की जगह अब 5% टैक्स लगाया जाएगा वही इससे टीवी एयर कंडीशनर वाशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतें भी कम हो गई है ।
बता दें की 36 दवाओं पर टैक्स शून्य कर लगाया गया है। विशेष तौर पर कैंसर, अनुवांशिक व दुर्लभ और हृदय संबंधी बीमारियों से जुड़ी 36 दबाए टैक्स के दायरे से बाहर कर दी गई है। कुछ दवाओं पर पहले 12 फ़ीसदी जीएसटी था जो अब 5% लगाया जाएगा।
पुराने स्टॉक पर ज्यादा एमआरपी तो नहीं देने होंगे दाम…
बता दे कि अगर पुराने स्टॉक पर एमआरपी ज्यादा लिखी है तो भी आज (सोमवार 22 सितंबर) से ही आम आदमी को राहत मिल जाएगी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि पुराने स्टॉक पर एमआरपी भले ही ज्यादा हो लेकिन यह सामान नए रेट के हिसाब से ही मिलेगा । दवाओं के लिए नेशनल फार्मासिस्ट प्राइसिंग अथॉरिटी ने कहा दवा बनाने और बेचने वाली सभी कंपनियों को दवाओं फॉर्मूलेशन और मेडिकल डिवाइसेज की एमआरपी अपडेट करनी होगी।
इन पर बढाए गए 40% तक टैक्स…
वहीं दूसरी ओर तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसे बड़ी कारें याट, पर्सनल इस्तेमाल के लिए विमान पर 40 फ़ीसदी का स्पेशल टैक्स लगाया गया है।
फायदा ना मिले तो कहां करें शिकायत…
बता दे कि अगर किसी विक्रेता टैक्स में कमी का फायदा नहीं देता है तो ग्राहक किसकी शिकायत कर सकते हैं दोषी विक्रेताओं पर जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800114000 व 18001200232 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
